जौनपुर: मंदिर का पूरा मामला जौनपुर। जिले की अटाला मस्जिद को लेकर माहौल गर्म है । जौनपुर की अदालत में मामला चल रहा है । जौनपुर अदालत ने मस्जिद की पैमाईश का आदेश भी जारी कर दिया था । कोर्ट के आदेश पर पैमाईश टीम भी पहुंची थी लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण टीम बिना पैमाईश के लौट आई थी । दर असल यह मुकदमा स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर की अदालत में सन 2023 में मुकदमा दाखिल किया कि अटाला मस्जिद मस्जिद नहीं है । यह अटाला देवी का मंदिर है । पहले यहां हिंदू समाज द्वारा पूजा पाठ किया जाता था । मुगल आक्रांता आए और मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दिए । कोर्ट ने एसोसिएशन की याचिका स्वीकार करते हुए लगातार सुनवाई कर रहा है।
अब मुस्लिम पक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचा है और माग किया कि है स्वराज वाहिनी का मुकदमा न सुना जाय। जिसकी सुनवाई 9 दिसंबर सोमवार को है। जौनपुर में स्वराज वाहिनी के अधिवक्ता राम सिंह ने बताया कि दीवानी न्यायालय जौनपुर में वाद दाखिल करते हुए माग किया गया है कि यह अटाला देवी का मंदिर है । उसका सबूत भी है । और हिन्दू समाज को पूजा पाठ का अधिकार दिया जाय। राम सिंह ने बताया कि दस दिसम्बर 2024 को पुलिस फोर्स के साथ पैमाईश का आदेश संभव है । उधर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि वह मस्जिद है और नगर पालिका जौनपुर में सन 1882 से अटाला मस्जिद के नाम से दर्ज है। अटाला मंदिर के नाम से कुछ नहीं है ।