खबरदार – देश में आदर्श आचार संहिता लागू है

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22 कार्यों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध :-
पचास हजार से ज्यादा नकद लेकर नहीं चल सकेंगे, गाड़ियों से हटाने होंगे पार्टियों के झंडे।

वाहनों पर भी झंडा नहीं लगेंगे
वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति लेकर प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक उनका प्रयोग किया जाएगा। सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं किए जाएंगे।  निर्वाचन के समय कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है राजनीतिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा यह मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनीतिक कार्यों के लिए बिल्कुल नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी जुलूस, बैनर के लिए स्थान समय और रूट का निर्धारण पहले से करके पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 100 मीटर के दायरे में जहां मतदान होगा कोई प्रचार नहीं होगा। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण, पैसे का वितरण प्रतिबंधित होगा।

पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की मीटिंग, कन्विंसिंग अथवा कोई भी आपत्तिजनक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। नॉमिनेशन के दौरान केवल तीन वाहनों को ही आर०ओ०, ए०आर०ओ० के कार्यालय के 100 मीटर की दायरे में आने की अनुमति होगी।

इन कार्यों पर भी पूर्णत: प्रतिबंध
ऑफिशियल कार्यों के चुनाव प्रचार कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे वह आर्थिक हो अथवा अन्य, मतदाताओं को दिए जाने पर पूर्ण रोक है। निर्वाचन के द्वारा किसी भी प्रकार की जाति और सांप्रदायिक निवेदन भी नहीं की जाएगी। दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और सत्यापित आरोपी और विकृतियों के आधार पर किसी की झूठी आलोचना नहीं की जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे-  भाषणों, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे) की अनुमति नहीं होगी।

ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही है।

मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना वर्जित है।
सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री (जैसे – वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झण्डे) को ले जाने या लगाने की अनुमति नहीं होगी।
गेस्ट हाउस में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है ।
लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है।
आम चुनाव में हिंसा, बाहुबल, धनबल, प्रलोभन, रिश्वत का कोई स्थान नहीं है इस प्रकार की आचार संहिता लागू होने के बाद जनपद में अब राजनीतिक गतिविधियां तो तेज हुई हैं लेकिन शोर अपेक्षाकृत कम है ।

                  (साभार निर्वाचन आयोग)

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