चीनी कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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जौनपुर। शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल एन. के निर्देशों के अनुपालन में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने जनपद के चीनी व्यापारियों के लिए लागू स्टॉक लिमिट की जानकारी दी है। यह व्यवस्था 01 अगस्त 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कोई भी डीलर चीनी का ऐसा स्टॉक 30 दिन से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं कर सकेगा, जिसकी प्राप्ति को 30 दिन से अधिक हो चुके हों। इसके साथ ही देश में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किसी डीलर के पास 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं होना चाहिए। स्टॉक की अवधि की गणना में स्टॉक प्राप्त होने की तारीख को भी शामिल किया जाएगा।

सभी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर पंजीकरण कर चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करना तथा प्रत्येक शुक्रवार को इसे नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा चीनी के भंडारण की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों के माध्यम से जनपद के व्यापारियों के स्टॉक की जांच कराई जाएगी। निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण पाए जाने पर संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अनुमन्य स्टॉक लिमिट से अधिक चीनी का भंडारण न करें। प्रशासन के अनुसार जनपद में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे चीनी को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें।

यदि किसी व्यापारी द्वारा चीनी का अधिक मूल्य वसूला जाता है अथवा अनुमन्य सीमा से अधिक स्टॉक का भंडारण किया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जौनपुर के कंट्रोल रूम—मोबाइल 9721504966 अथवा जिला पूर्ति अधिकारी, जौनपुर के कार्यालय के कंट्रोल रूम—मोबाइल 7839564816 पर दी जा सकती है।

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