शिक्षा मित्र से शिक्षक बने अध्यापकों से पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र लेने का आदेश

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जौनपुर। जनपद में ऐसे शिक्षक, जो पूर्व में शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत रहे और वर्तमान में अध्यापक पद पर नियुक्त हैं, तथा जिनका शिक्षा मित्र पद का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुआ था, उनसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु विकल्प पत्र मांगे गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, संबंधित शिक्षक आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में विकल्प पत्र दो प्रतियों में आवश्यक संलग्नकों सहित जमा करें। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त विकल्प पत्रों को अपनी संस्तुति के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय में भेजें।
संयुक्त समायोजित शिक्षक संघ, जौनपुर के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस निर्णय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल का आभार व्यक्त किया और शिक्षकों से अपील की कि जो साथी अभी तक विकल्प पत्र नहीं दे पाए हैं, वे नियत समय में अवश्य जमा करें।
गौरतलब है कि 28 मार्च 2005 से पहले जारी विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के विकल्प पत्र लेने की प्रक्रिया विगत वर्ष पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ शिक्षक विकल्प पत्र नहीं दे सके थे। अब शासन ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 कर दी है, जिससे शेष पात्र शिक्षक भी अपना विकल्प पत्र जमा कर सकेंगे।

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