पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पति, सास सहित तीन लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज

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जौनपुरजफराबाद क्षेत्र के रायपुर गांव की महिला को उसके ससुराली जनों ने दहेज के लिये मारपीट कर उसके मायके के पास छोड़ दिया पीड़िता के तहरीर पर तीन लोगो के विरूद्ध मारपीट और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है।यह मुकदमा एसपी के आदेश पर दर्ज किया गया।
रायपुर गांव निवासी मनोज शर्मा ने आरोप लगाया है कि वे अपनी पुत्री शिंवांगी शर्मा का विवाह 26 अप्रैल 2024 को आजमगढ जनपद के बरदह थाना क्षेत्र के बीकापुर गांव निवासी महेश शर्मा के साथ किये थे। शादी के बाद से उसके ससुरालीजन दहेज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित कर मारपीट रहे थे। बार- बार दहेज में दस लाख रूपये और एक क्रेटा कार की मांग करते रहे। विवाह के पश्चात मायके आने पर ससुराली जन उसकी विदाई नही कराई। करीब साल भर तक शिवांगी अपने मायके में ही रही। बाद में सुलह समझौते के बाद किसी तरह से उपके पति महेन्द्र शर्मा विदाई कराकर उसे लिवा गया।23 सितम्बर की रात दहेज को लेकर एक बार फिर उसके ससुरालीजन उसे मारने पीटने लगे। और उसके सारे गहने भी छीन लिये। उसे एक चारपहिया वाहन से लाकर मायके के नजदीक चकरोड पर लाकर छोड़ दिया। किसी तरह से वह अपने मायके पहुंची। और अपना इलाज कराया।

पीड़िता ने इस सम्बन्ध में एसपी डा कौस्तुभ से मुलाकात कर अपनी आपबीती सुनायी। पुलिस ने एसपी के आदेश पर पुलिस ने विवाहिता के पति महेश शर्मा, सास उर्मिला व शादी कराने वाले अगुआ भगवती के विरूद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा में केस दर्ज किया गया है।अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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