होटल-रेस्टोरेंटों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान, 9 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण; 5 नमूने संग्रहित

Share

जौनपुर। कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद जौनपुर में होटल, रेस्टोरेण्ट, फास्ट फूड रिटेल चेन, ढाबा एवं अन्य इटरीज के निरीक्षण के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अनुसार 24 से 25 सितम्बर 2026 तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। खाद्य सचल दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव, अपराजिता तिवारी एवं अन्जू यादव ने अभियान के तहत कुल 9 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

टीम ने हुसेनाबाद, टीडी कॉलेज रोड स्थित डोमिनोज, टीडी कॉलेज रोड स्थित रघुवंशी रेस्टोरेण्ट, ओलन्दगंज स्थित होटल रघुवंशी इन के रेस्टोरेण्ट, आजमगढ़ रोड वाजिदपुर स्थित रेडचिली रेस्टोरेण्ट, रूधौली शाहगंज स्थित आशीर्वाद फैमिली रेस्टोरेण्ट तथा शाहगंज स्थित एप्पल ढाबा एंड रेस्टोरेण्ट का निरीक्षण किया। इन प्रतिष्ठानों में पाई गई कमियों को सुधारने के लिए मौके पर निर्देश दिए गए तथा जहां आवश्यक था, नोटिस जारी किया गया।

ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के क्रम में सुरेरी थाना क्षेत्र के करौंदीकला गांव स्थित श्री श्यामलाल पटेल की मिठाई दुकान से बेसन लड्डू और छेना मिठाई के एक-एक नमूने लिए गए। कजगांव मोड़ स्थित यादव मिष्ठान भंडार से पेड़ा का एक नमूना तथा कटघरा स्थित श्रीराम स्वीट्स से पनीर और दूध बर्फी के एक-एक नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। यादव मिष्ठान भंडार और श्रीराम स्वीट्स में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए।

इस प्रकार दो दिनों में विभाग की टीम ने कुल 9 प्रतिष्ठानों की जांच करते हुए 5 खाद्य नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए संग्रहित किए तथा 6 प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किए। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित विनियमावली, 2011 के तहत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिष्ठान संचालकों को सुधार के निर्देश

विभाग ने जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेण्ट, फास्ट फूड रिटेल चेन, ढाबा एवं अन्य इटरीज संचालकों को खाद्य सुरक्षा संबंधी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को हेडकैप, एप्रन और ग्लव्स जैसे खाद्य सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। कर्मचारियों के छह माह के भीतर के अद्यतन चिकित्सा प्रमाण-पत्र रखना भी आवश्यक होगा।

इसके अलावा प्रतिष्ठान में इस्तेमाल होने वाले पानी की आईएसआई 10500 मानक के अनुरूप अद्यतन जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र, कच्चे खाद्य पदार्थ एवं बर्तन धोने के लिए अलग-अलग सिंक/स्थान, ढक्कनदार डस्टबिन, कच्चे खाद्य पदार्थों के स्टॉक का रजिस्टर और खरीद संबंधी बिल रखना अनिवार्य है।

ग्राहकों को दिए जाने वाले कैशमेमो पर खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण संख्या अंकित करना तथा किचन में वेज एवं नॉनवेज सेक्शन का स्पष्ट डिमार्केशन करना भी अनिवार्य किया गया है।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *