जौनपुर 25 नवंबर 2023 । जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा ने भट्ठा मालिकों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन ने यह आदेश दिया है कि जो भट्ठा मालिक सत्र 2022-23 का विनियमन शुल्क नहीं जमा किये है उन्हें 30 नवंबर 2023 के बाद ब्याज सहित विनियमन शुल्क जमा करना होगा और जो 30 नवंबर तक बकाया धनराशि जमा करेंगे उन्हें ब्याज नहीं देना होगा जो भट्ठा मालिक ऐसा नहीं करते उन्हें 1 अक्टूबर से लेकर पूर्ण ब्याज देना होगा यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें खनन से वंचित किया जाएगा और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के साथ ही अन्य ब्याज देना होगा। गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने अभी बताया है कि इस के लिए ब्याज जमा कर करने वाले भट्ठा मालिकों के लिए कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुला रहेगा।
कब्रिस्तान के पास शिवलिंग टूटा हुआ होने की बात निकली झूठी
Shareजौनपुर: थाना कोतवाली क्षेत्र के मुल्ला टोला मोहल्ले के कब्रिस्तान के करीब क्षतिग्रस्त शिवलिंग मिलने की तस्वीर वायरल कर भ्रामक खबर फैलाई गई है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर…