
जौनपुर: जिला आबकारी अधिकारी उमेश चन्द्र पाण्डेय ने समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापी,( देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भॉग, ताड़ी एवं सी0एल02, एफएल02/2बी, माडलशाप तथा समिश्रबार) को अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिए गये प्राविधानों के क्रम में अनुज्ञापन की शर्तों में उल्लिखित है कि 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती) के अवसर पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखा जाए।
उक्त के अनुपालन में समस्त अनुज्ञापियों को निर्देशित किया जाता है कि विगत वर्षों की भॉति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर 2024 (गांधी जयन्ती) के पावन अवसर पर समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भॉग, ताड़ी की दुकानों एवं सी0एल02, एल0एल02/2बी, माण्डलशाप तथा समिश्रबार के अनुज्ञापनों को बन्द रखना सुनिश्चित करें। उक्त बन्दी हेतु नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नही होगा।