राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
जौनपुर: बैठक में समस्त विभागीय महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा-प्रचलित राशनकार्डो की स्थिति, पात्रता सूची में सम्मिलित नये लाभार्थियो की स्थिति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, खाद्यान्न वितरण की स्थिति, निलम्बित/निरस्त दुकानों की स्थिति, सिंगल स्टेज डिलीवरी के क्रियान्वयन की स्थिति, आयुष्मान कार्डो की स्थिति तथा अन्य विभागीय बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान मृतक कार्डधारकों के कार्डों का सत्यापन कर उनके स्थान पर नियमानुसार पात्र लाभार्थियों का राशनकार्ड बनाये जाने, खाद्यान्न वितरण में घटतौली न हो इसके लिए उचित दर दुकानों पर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कराये जाने, स्वास्थ्य विभाग एवं बेसिक विभाग के समन्वय से अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड जारी कराये जाने एवं 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड जारी कराने, रिक्त एवं निरस्त दुकानों के चयन प्रक्रिया को पूर्ण कराये जाने, सिंगल स्टेज व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के शत-प्रतिशत उचित दर विक्रेताओं को उनके चौहद्दी पर खाद्यान्न पहुंचाने हेतु छोटे वाहनों का उपयोग किये जाने, अपरिहार्य स्थिति में कोटेदारों द्वारा मुख्य मार्ग से उठाकर ले जाये जाने वाले खाद्यान्न का किराया भाड़ा परिवहन ठेकेदारों द्वारा वहन करने के निर्देश दिये गयें।
इसके अतिरिक्त प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुम्भ के दृष्टिगत सभी मार्गो पर स्थित पेट्रोल पम्पों पर स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय जनसामान्य के उपयोगार्थ तैयार रखे जाने और पम्पों के खाली एरिया में यात्रियों के अल्प विश्राम हेतु स्थान चिन्हित् कर आवश्यक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया है। उचित दर विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष व सचिव को विगत 40 वर्षो से सफलतापूर्वक उचित दर दुकान संचालित करने के हेतु उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें अंगवस्त्रम से सम्मानित किया गया।
निर्देश दिए गए कि जनपद में निर्मित होने वाले मॉडल उचित दर दुकानों के स्थानों का चयन मार्ग की सुगमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों से आख्या प्राप्त कर सम्यक स्थान पर मॉडल शॉप प्रस्तावित करायी जाये। जनपद में प्रचलित समस्त अन्त्योदय राशन कार्डधारकों के परिवारों का सत्यापन तत्परता से कराया जाये, जिसमें अपात्र पाये जाने वाले अन्त्योदय परिवारों को सूची से बाहर करते हुए पात्रता की शर्तो के अनुरूप पात्र परिवारों को सूची में शामिल कराते हुए उन्हें नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाये।