
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पांच वर्षीय मासूम से दुराचार के आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा को दोषी पाए जाने पर मात्र छब्बीस दिनों में अपर सत्र न्यायधीश उमेश कुमार द्वितीय ने पच्चीस वर्ष के कारावास और पचास हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई है। चार्ज फ्रेम होने के बाद एक महीने से भी कम समय के अंदर रेपिस्ट को सजा देने के फैसले की काफी सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीएनएस के अंतर्गत दर्ज केस में इतने कम समय में सजा देने का ये पहला मामला है।
दरअसल, 27 अप्रैल 2025 को जफराबाद थाने में एक महिला ने केस दर्ज कराया था कि उसकी पांच वर्षीय मासूम बेटी के साथ खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा ने दुराचार किया था। आरोपी ने उस समय मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था जब वह मंदिर के बाहर खेल रही थी। पीड़िता के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था। मां की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करते हुए केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी थी।
केस दर्ज कर अगले दिन दाखिल कर दी चार्जशीट :
इस मामले में पुलिस ने आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद ठीक अगले दिन ही विवेचना पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
अधिवक्ता बोले :

इस संबंध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो) राजेश उपाध्याय ने बताया कि पांच वर्षीय मासूम बच्ची मंदिर के बाहर खेल रही थी उसके साथ खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा ने दुष्कर्म किया था। स्थानीय लोगों द्वारा आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई थी। मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते मात्र चौबीस घंटे के अंदर विवेचना करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायधीश उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा को पच्चीस वर्ष का कारावास और पचास हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई है।