42.45 करोड़ की कोडीनयुक्त कफ सिरप बिक्री का खुलासा

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जौनपुर। जनपद में नशे के लिए प्रयुक्त होने वाली कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक रजत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त पत्र के आधार पर जिले सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में भारी मात्रा में कफ सिरप की बिक्री का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ था। इसके बाद निर्देशानुसार जांच अभियान शुरू किया गया।

जांच के दौरान जौनपुर की 12 मेडिकल फर्मों—पूर्वांचल एसोसिएट, गुप्ता ट्रेडिंग, मिलन ड्रग सेंटर, मिलन मेडिकल एजेंसी, शौकुष्य फार्मा, स्टार इंटरप्राइजेज, श्री मेडिकल एजेंसी, हर्ष मेडिकल एजेंसी, बद्रीनाथ फार्मेसी एंड सर्जिकल, निगम मेडिकल एजेंसी, एस.एन. मेडिकल एजेंसी तथा श्री केदार मेडिकल एजेंसी—की गतिविधियों की विस्तार से जांच की गई।

विभागीय जांच में सामने आया कि इन फर्मों ने अपनी औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरुपयोग करते हुए 1,89,000 बोतल कोडीनयुक्त कफ सिरप बिना किसी चिकित्सकीय पर्चे और बिना वैध दस्तावेजों के नशे के उद्देश्य से खुले बाजार में बेची। इन सिरप की अनुमानित कीमत लगभग 42.45 करोड़ रुपये बताई गई है।

औषधि निरीक्षक के अनुसार, कोडीनयुक्त सिरप का उपयोग नशे के रूप में किया जाना गंभीर अपराध है और इन फर्मों द्वारा यह अवैध कारोबार लंबे समय से चलाया जा रहा था। सभी 12 फर्मों के खिलाफ थाना कोतवाली जौनपुर में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है तथा दोषी व्यक्तियों पर सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

विभाग की यह कार्रवाई जनपद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।

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