जौनपुर। वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) ने अवगत कराया है कि परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय जौनपुर परिसर में 20 एवं 21 फरवरी को परिवहन मेला का आयोजन किया जा रहा है।
मेले का उद्देश्य 7500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले वाणिज्यिक वाहनों हेतु लागू की गयी नई एकमुक्श्त कर संरचना के संबंध में वाहन स्वामियों, संचालकों, वाहन विक्रेताओं एवं अन्य परिवहन हितधारकों को जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचन 30 जनवरी 2026 के माध्यम से लागू नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत वाणिज्जिक वाहनों पर कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार 3000 किलोग्राम तक सकल वाहन भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 3 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। 3000 किलोग्राम से 7500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 6 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। 10 लाख तक मूल्य वाले वाणिज्यिक टैक्सी (मोटर कैब) पर 10.5 प्रतिशत तथा 10 लाख से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.5 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। इस नई कर व्यवस्था का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, अनुपालन को सुगम करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा परिवहन व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है।
मेले के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा नई कर संरचना, कर निर्धारण की प्रक्रिया, पंजीकरण संबंधी प्रावधानों एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी तथा हितधारकों की शांकाओं का समाधान किया जाएगा। जनपद जौनपुर के समस्त वाहन विक्रेताओं, टैक्सी यूनियनों, माल परिवहन यूनियनों, वाहन स्वामियों एवं परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को इस परिवहन मेले में सादर आमंत्रित किया जाता है।












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