डीजल, पेट्रोल या घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी व अवैध भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: डीएम

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जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ०दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के 263 पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों, 92 गैस एजेंसी संचालकों, विभिन्न ऑयल कंपनियों के जिला बिक्री अधिकारियों, सीएनजी अडानी ग्रुप के अधिकारियों तथा खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में डीजल, पेट्रोल या घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी अथवा अवैध भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद जनपद में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। जिले के 263 पेट्रोल-डीजल पम्पों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, जबकि 92 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार निर्धारित समय में होम डिलीवरी के जरिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जिलाधिकारी ने जनता से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल-डीजल या गैस सिलेंडरों का भंडारण न करें। उन्होंने कहा कि शासन और जिला प्रशासन उपभोक्ताओं को समयबद्ध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।

साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन की ओर से यह सूचना जनहित में जारी की गई है।

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